हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक बार प्रयोग होने तथा पुनःचक्रित न हो सकने वाले पैकेजिंग प्लास्टिक कचरे को 75 रूपये प्रतिकिलो के हिसाब से राज्य में पंजीकृत कूड़ा बीनने वालों व स्थानीय परिवारों से खरीदने का निर्णय लिया है। इस हेतु दिनांक 1 अक्तूबर 2019 को इस योजना अधिसूचित किया गया तथा माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 2 अक्तूबर 2019 से इस योजना का विधिवत शुभारंभ शिमला से किया गया।

इस योजना के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पंजीकृत कूडा बीनने वालों तथा स्थानीय परिवारों एवं से खरीदे जाने वाले प्लास्टिक कचरे का ब्यौरा इस प्रकार हैः 
 

  • ब्रेड, केक, बिस्किट, कुकीज, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, वेफर्स, कैंडीज, गद्दे, पनीर पफ्स, आइसक्रीम, आइसक्रीम कैंडीज, नूडल्स, अनाज, कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेकफास्ट इत्यादि वस्तुओं के पैकेजिंग में प्रयोग होने वाला प्लास्टिक कचरा।
  • अच्छी तरह से साफ और सूखा हुआ, विभिन्न प्रकार की तरल सामग्री जैसे दूध, तेल, शैंपू, हैंड वाश, लस्सी, दहीं, जूस इत्यादि के पाउच/पैकेजिंग में प्रयोग होने वाला प्लास्टिक कचरा।

योजना के अन्तर्गत न खरीदे जाने वाले प्लास्टिक कचरे का ब्यौरा इस प्रकार हैः

  • प्लास्टिक फर्नीचर, रसोई के बर्तन, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत अपशिष्ट जैसे भारी प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थ।
  • PET बोतलें, दवा, मिनरल वाटर की बोतलें, बाल्टी, मग, बायोमेडिकल वेस्ट बॉटल, प्लास्टिक डिब्बा, प्लास्टिक क्रॉकरी, जार, टिफिन, टॉयलेट यूटिलिटी वेस्ट आइटम।
  • अन्य पुनःचक्रित (recycle) हो सकने वाली वस्तुएं।

 

अंतिम संशोधित तिथि : 16-04-2020
संशोधित किया गया: 11/03/2024 - 14:12
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